हिसार कोर्ट ने रामपाल को हत्या के एक अन्य केस में सुनाई उम्रकैद की सजा

हिसार कोर्ट ने रामपाल को हत्या के एक अन्य केस में सुनाई उम्रकैद की सजा

हरियाणा के बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण में हिसार कोर्ट ने बुधवार को हत्या के एक अन्य मामले में दोषी स्व-घोषित संत रामपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। रामपाल को एफआईआर नंबर 430 के तहत बुधवार को ये सजा दी गई है। इससे पहले, रामपाल समेत कुल 15 दोषियों को हिसार कोर्ट ने मंगलवार को भी हत्या के मामले में दोषी पाया था और एफआईआर नंबर 429 के तहत उन्हें मौत की सजा दी थी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) डॉक्टर चालिया ने 2014 के हत्या मामले में सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल और उनके 14 अनुयायियों को आजीवान कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में सभी दोषियों की सजा पर जिरह सोमवार को पूरी हो गई थी।

19 नवंबर 2014 को हिसार के बरवाला शहर के सतलोक आश्रम में एक बच्चे और चार महिलाओं की लाश मिलने के बाद रामपाल और उसके 27 अनुयायियों के खिलाफ हत्या और बंधक बनाए जाने के तहत केस दर्ज किया गया था। जबकि, एक अन्य केस रामपाल और उसके अनुयायिकों के खिलाफ तब दर्ज हुआ जब आश्रम में 18 नवंबर को एक महिला का शव बरामद हुआ था।

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