RRB group d and group c alp technician Recruitment 2021: दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे में भर्ती परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी गैर-कानूनी तरीके से एक निजी कंपनी को दिए जाने के मामले में केंद्र सरकार एवं रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड से जवाब-तलब किए हैं। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की खंडपीठ ने डॉ़. शैलेंद्र शर्मा की एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए रेल मंत्रालय के जरिये केंद्र सरकार को, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड और कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा संचालन कर रही निजी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को नोटिस जारी करके जवाब-तलब किया है। खंडपीठ ने जवाब के लिए तीनों प्रतिवादियों को चार सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई की अगली तारीख 10 दिसंबर तय की है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड ने ऐसे मामलों में ठेका दिए जाने को लेकर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों की अनदेखी की है और टीसीएस को बोली के आधार पर ठेका देने के बजाय नॉमिनेशन के आधार पर भर्ती परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड ने कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा संचालन एजेंसी के निर्धारण के लिए इस वर्ष छह फरवरी को निविदायें आमंत्रित की थी। बोर्ड ने 22 फरवरी को निविदा की तारीख बढ़ा दी थी। बाद में 25 जून 2021 को बगैर कोई कारण बताये इस निविदा को वापस ले लिया गया, तत्पश्चात निजी कंपनी टीसीएस को नामांकन के आधार (नॉमिनेशन बेसिस) पर यह ठेका जारी कर दिया गया, जो सीवीसी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है