जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका

जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका

हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। रिटायर्ड जज ने कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में जामा मस्जिद के सदर इमाम, शहर काजी समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि उनको देवबंदी होने की बात कहकर नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया था। रिटायर्ड जज ने सपा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद पर भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छोटा खुदागंज निवासी रिटायर्ड जज मुसफ्फे अहमद ने कोर्ट में शिकायती पत्र दिया। इसमें कहा गया कि छह अगस्त 2017 को वह मगरीब की नमाज पढ़ने के लिए शहर की जामा मस्जिद में गए थे। नमाज पढ़ने के बाद उन्हें दो लड़कों ने रोक लिया और मस्जिद के सदर इमाम से मिलने को कहा। उनके ऐतराज जताने के बाद भी मस्जिद से नहीं जाने दिया गया। इस पर जब वह दोनों लड़कों के साथ सदर इमाम के पास पहुंचे तो उन्होंने आगे से मस्जिद में नमाज पढ़ने न आने देने को कहा। उनसे कारण पूछने पर इमाम ने बताया कि वह देवबंदी मसलक को मानने वाले हैं, इसीलिए इस मसलक के लोग यहां नमाज पढ़ने नहीं आ सकते। यह भी धमकी दी गई कि अगर यहां नमाज पढ़ने आए तो बदअमनी (झगड़ा) हो जाएगा।
रिटायर्ड जज ने पुलिस को प्रकरण से अवगत कराया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज न कर उनकी दी हुई तहरीर पर जांच की बात कहकर टरका दिया। इसके बाद रिटायर्ड जज ने कोर्ट में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेकर कोतवाली पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने 11 माह बाद आस्तान-ए-हशमतिया के सज्जादानशीं मौलाना जरताब रजा खां, जामा मस्जिद के सदर इमाम इजहार अहमद बरकाती समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। रिटायर्ड जज ने तहरीर में सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके पूर्व शहर विधायक हाजी रियाज अहमद के संरक्षण में इस पूरे प्रकरण को अंजाम देने की बात भी कही है।

पीलीभीत के एसपी बालेंदु भूषण सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर रिटायर्ड जज की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें मौलाना जरताब रजा खां और सदर इमाम इजाहर अहमद बरकाती व दो अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे मामले की गहनता से जांच कर निष्पक्ष विवेचना की जाएगी।

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