एवरेस्ट इंग्लिश स्कूल के गर्ल्स टॉयलेट का वीडियो वायरल करने वाले दो पूर्व शिक्षक विजय बहादुर व अश्वनी गुप्त के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत सोमवार को कार्रवाई की गई। एसपी कार्यालय की संस्तुति पर सोमवार को डीएम अमरनाथ उपाध्याय ने मुहर लगा दी। ऐसे में वायरल वीडियो प्रकरण में सभी आरोपितों की मुश्किल बढ़ेगी।
एवरेस्ट इंग्लिश स्कूल के गर्ल्स टॉयलेट में हिडेन कैमरा से बनाए गए वीडियो क्लिप के वायरल होने पर पांच जुलाई को छात्र व अभिभावकों ने उग्र प्रदर्शन किया था। इस मामले में कोतवली पुलिस स्कूल की संचालिका आखोपूरो, उसके भाई एजो के साथ ही स्कूल से निकाले गए दो पूर्व शिक्षक विजय बहादुर व अश्वनी गुप्त के खिलाफ आईटी एक्ट 66/67 ख, एंटी रेप लॉ की धारा 354 ग, 4/6 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के साथ ही 7 सीएलए एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
स्कूल संचालिका आखोपूरो व दोनों पूर्व शिक्षक विजय बहादुर व अश्वनी गुप्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विजय बहादुर कोतवाली क्षेत्र के बसंतपुर खुर्द व अश्वनी कुमार नगर पालिका परिषद महराजगंज के वार्ड नंबर 22 बिस्मिलनगर का रहने वाला है। स्कूल संचालिका का भाई एजो अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कोतवाली पुलिस की टीम नागालैंड गई थी। पर, वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया। पुलिस टीम वापस लौट आई है। संचालिका आखोपूरो भी वहीं की रहने वाली है।
एवरेस्ट इंग्लिश स्कूल में नाबालिग बच्चियों के शौचालय में हिडेन कैमरा लगाकर बनाई गई फोटो व वीडियो वायरल करने की घटना में आरोपित पूर्व शिक्षक विजय बहादुर व अश्वनी कुमार के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत कार्रवाई की गई है। फरार एजो की गिरफ्तारी के लिए लगातार पहल की जा रही है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।
आरपी सिंह, एसपी-महराजगंज