महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देश भर के कारागारों में बंद कैदियों को सजा से माफी देकर रिहा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई श्रेणियों के कैदियों को राहत देने का फैसला किया है। कानून मंत्री रविशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में बताया कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कैदियों को विशेष माफी दी जाएगी। कैदियों को तीन चरणों में रिहा किया जाएगा।
पहले चरण में कैदियों को दो अक्तूबर, 2021 महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर रिहा किया जाएगा। दूसरे चरण में कैदियों को 10 अप्रैल, 2019 चम्पारण सत्याग्रह की वर्षगांठ के मौके पर रिहा किया जाएगा। तीसरे चरण में कैदियों को दो अक्तूबर, 2019 गांधी जयंती पर रिहा किया जाएगा।
इनको मिलेगी राहत
ऐसी महिला कैदी जिनकी आयु 55 साल या इससे अधिक हो और जिसने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो उनको माफी मिलेगी। ऐसे किन्नर कैदी जिनकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो और जो 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर चुके हों उनको माफी मिलेगी। ऐसे पुरुष कैदी जिसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो और जिसने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो वे भी माफी के हकदार होंगे। शारीरिक रूप से 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षमता वाले कैदी जिसने अपनी 50 फीसदी सजा अवधि पूरी कर ली हो, ऐसे दोष सिद्ध कैदी जिसने 66 प्रतिशत वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो उन्हें भी सजा माफी मिलेगी।
गंभीर अपराध के कैदियों को माफी नहीं
ऐसे कैदियों को विशेष माफी नहीं दी जाएगी जो मृत्युदंड की सजा काट रहे हैं या जिनकी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। इसके अलावा दहेज मृत्यु, बलात्कार, मानव तस्करी, पोटा, यूएपीए, टाडा, एफआईसीएन, पोस्को एक्ट, धन शोधन, फेमा, एनडीपीएस, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम आदि के दोषियों सजा माफी में के हकदार नहीं होंगे।