जीएसटी एक्ट में 46 अहम संशोधन करेगी सरकार

जीएसटी एक्ट में 46 अहम संशोधन करेगी सरकार

केंद्र सरकार जीएसटी एक्ट में 46 अहम बदलाव करने जा रही है। इसके तहत कर्मचारियों को भोजन, परिवहन, बीमा जैसी सुविधा देने वाली कंपनियों को इन सेवाओं पर टैक्स रिफंड मिल सकेगा। सरकार ऐसी ही सौगातों को लेकर संसद में नया कानून पारित कराने की तैयारी कर रही है।

सरकार कारोबार में

आसानी, रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, एकीकृत जीएसटी और राज्यों के मुआवजे से जुड़े कानून में भी संशोधन करेगी। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, जो कंपनियां कर्मचारियों को भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन बीमा, यात्रा लाभ जैसी सुविधाएं देती हैं वह इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी इन सेवाओं पर दिए गए कर के रिफंड का दावा कर सकेंगी।

कारोबार में आसानी पर ध्यान: केंद्र सरकार जीएसटी के तहत कारोबार में आसानी पर भी ध्यान देगी। इसके लिए अलग-अलग श्रेणी की कंपनियों के लिए अलग पंजीकरण और पंजीकरण रद्द करने की व्यवस्था सरल होगी।

आम जनता से सुझाव मांगे: इन बदलावों को लेकर आम जनता से 15 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद राजस्व विभाग संशोधनों को अंतिम रूप देगा। फिर इसे जीएसटी परिषद की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा।

जीएसटी कानून में नए बदलावों के तहत रिटर्न फाइलिंग में आसानी के नए मानक लाए जाएंगे। रिटर्न फाइलिंग को लेकर ही कारोबारी सबसे ज्यादा समस्या का सामना कर रहे हैं। सरकार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) में भी सुधार करेगी।

लग्जरी सेवाओं जैसे क्लब मेंबरशिप, आउटडोर कैटरिंग, प्लास्टिक सर्जरी जैसे ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ एवं फिटनेस सेंटर और छुट्टियों के दौरान यात्रा लाभ पर टैक्स रिफंड का दावा नहीं किया जा सकेगा। जहाज या विमान की खरीद या किराये पर लेने पर भी छूट नहीं मिलेगी।

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