आश्रम में नाबालिग से बलात्कार के दोषी संत आसाराम बापू ने अपनी सज़ा के लिए मीडिया ट्रायल को कसूरवार ठहराया है। सोमवार को आसाराम ने अपनी उम्रकैद की सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर उसे खारिज करने की मांग की है।
आसाराम के वकील निशांत बोरा ने कहा- “हमने राजस्थान हाईकोर्ट में स्पेशल कोर्ट के पोक्सो की धारा के तहत सुनाई गई सज़ा के खिलाफ अपील की है, जिसमें आसाराम को दोषी करार देते हुए मौत तक जेल के अंदर रखने का आदेश दिया गया था।”
गौरतलब है कि स्पेशल कोर्ट (पोक्सो एक्ट) ने तहत 25 अप्रैल को आसाराम को मौत तक उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। आसाराम पर साल 2013 में जोधपुर के पास मनई गांव में नाबालिग से बलात्कार का संगीन आरोप है। अदालत ने इस केस में दो अन्य को भी दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की सज़ा और एक-एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया था।