क्लेम से मना नहीं कर सकता आयकर विभाग

क्लेम से मना नहीं कर सकता आयकर विभाग

अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में किसी तरह की चूक की और आपको आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिला है। तो भी आयकर विभाग आपके द्वारा दाखिल किए गए संशोधित आईटीआर में क्लेम से इनकार नहीं कर सकता है।

दरअसल, आयकर कानून की धारा 139(5) के तहत विभाग की ओर से नोटिस जारी होने के बाद आयकरदाता को संशोधित रिटर्न दाखिल करने का अधिकार देता है। इसके तहत आप रिटर्न पाने का दावा कर सकते हैं। आयकर विभाग यह कहकर आपको क्लेम देने से इनकार नहीं कर सकता है कि आपने संशोधित आईटीआर नोटिस जारी होने के बाद दाखिल किया है।

इसलिए जरूरी है संशोधित आईटीआर
अक्सर आईटीआर दाखिल करते समय छोटी-मोटी चूक हो जाती है। मसलन पैन या आधार नंबर में गड़बड़ी या अपनी संपत्ति की गलत जानकारी देना। इसके अलावा आपने टैक्स छूट का दावा नहीं किया है तो भी इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

समय-सीमा का ध्यान रखें
संशोधित रिटर्न दाखिल करने का फायदा उठाने के लिए समय-सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसका लाभ तभी मिलेगा जब आपने अपना आईटीआर तहय समय में दाखिल किया होगा। अभी संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए एक साल का समय उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति या फिर आयकर विभाग द्वारा असेसमेंट करने की तारीख तक मिलता है।

क्या कहता है कानून
-इनकम टैक्स कटौती पर आयकर की धारा 54 के तहत संशोधित आईटीआर में क्लेम मांग सकते हैं। बशर्ते धारा 54 की सभी परिस्थितियों का पालन किया गया हो।
-संशोधित आईटीआर के बाद कुछ टैक्स बाकी है तो आपको धारा 234सी और 234बी (एडवांस टैक्स का भुगतान न करने पर लगता है) के तहत इसे दाखिल करने से पहले ब्याज देना पड़ सकता है।

ये दस्तावेज जरूरी
संशोधित आईटीआर भरने के लिए आपके पास 15 अंकों का रसीद नंबर और वास्तविक रिटर्न फाइलिंग की सही तारीख होनी चाहिए। एक से ज्यादा बार संशोधित आईटीआर भरते हैं तो सभी का रसीद नंबर और उससे पहले की रिवाइज रिटर्न तारीख भरी जाएगी। इसे ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।

गलती पर परेशान नहीं कर सकेगा विभाग
आईटीआर में आपकी ओर से होने वाली मामूली चूक पर भी आयकर विभाग आपको परेशान नहीं कर सकेगा। आयकरदाताओं की सहूलियत के लिए विभाग ने ऐसी छोटी-मोटी गलतियों को ई-मेल या ऑनलाइन तरीके से सुधारने का विकल्प दिया है।

ये आंकड़े याद रखें 
31 जुलाई है इस साल आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख
30 सितंबर तक आईटीआर दाखिल करने का मौका मिलेगा व्यापारियों को
05 लाख के आईटीआर पर एक हजार का जुर्माना लगेगा तय समय तक दाखिल न करने पर
10 हजार रुपये तक हो सकती है जुर्माने की राशि 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर

इन सावधानियों से नहीं होगी गलती
-हमेशा लेन-देन का सही विवरण ही दें, क्योंकि आपके पैन और आधार के जरिये इसका पूरा विवरण पहले से उसके पास है।
-आप अपनी नियमित/अनियमित आमदनी के तमाम स्रोतों का सटीक उल्लेख करें।
-आप अपना पता और बैंक खाता आयकर विभाग के रिकार्ड में हमेशा अपडेट रखें।
-अंतिम तिथि का इंतजार कभी भी नहीं करें, इससे गलती और जुर्माना दोनों का चांस रहता है।

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