आरोपी भोलू पर बालिग की तरह ही चलेगा केस

आरोपी भोलू पर बालिग की तरह ही चलेगा केस

हरियाणा के गुरुग्राम जिले की सेशन कोर्ट ने यहां के एक निजी स्कूल में सात वर्षीय छात्र की हत्या के मामले में आरोपी भोलू पर बालिग की तरह केस की अनुमति दे दी है। इस मामले की सुनवाई कर रही जसवीर सिंह कुंडू की अदालत ने जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के फैसले को सही माना है। इसके अलावा सेशन कोर्ट ने फिंगर प्रिंट और भोलू की तीन दिन की कस्टडी की याचिका को भी रिजेक्ट कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, मिलेनियम सिटी के हाईप्रोफाइल हत्याकांड में सोमवार को सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने जेजे बोर्ड के फैसले को बरकरार रखते हुए हत्यारोपी छात्र को बालिग माना। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद अब छात्र पर व्यस्क की तरह हत्या का केस चलेगा। कोर्ट के फैसले से राहत की उम्मीद लगाए आरोपी छात्र के परिजन मायूस दिखे। तो वहीं दूसरी मृतक छात्र के पिता वरुण ठाकुर ने इसका श्रेय सीबीआई को दिया। ठाकुर ने कहा यह सब सीबीआई जांच के चलते संभव हो सका।

गौरतलब हो कि कोर्ट ने 14 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और इसके लिए 21 मई की तारीख निर्धारित की थी। कोर्ट ने जेजे बोर्ड के फैसले के करीब पांच महीने बाद अपना फैसला दिया। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना गया।

नहीं मिली कोई राहत : हत्याकांड में आरोपी छात्र को कोई राहत नहीं मिली। अतिरिक्त सेशन जज जसवीर सिंह कुंडू न सिर्फ दिसंबर, 2017 में आए किशोर न्याय बोर्ड (जेजे बोर्ड) के फैसले को बरकरार रखा, बल्कि आरोपी पक्ष की बाकी याचिकाओं को रद्द कर दिया। पीड़ित पक्ष के वकील सुशील टेकरीवाल ने बताया कि जनवरी 2021 में सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। ऐसे में पांच महीने में 12 सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने तीन याचिकाओं पर तीनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को फैसला सुनाया है। जो हमारे पक्ष में आया है।

छात्र की मुश्किलें बढ़ी : इस फैसले से सीबीआई और पीड़ित पक्ष संतुष्ट है। वहीं, कोर्ट के इस फैसले से भोलू पक्ष की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। ऐसे में आज के इस फैसले से 24 मई को हाइकोर्ट में भोलू की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई पर भी असर पड़ता दिख रहा है। अब चार जुलाई को अगर सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है तो उस दिन से भोलू पर आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आरोपी छात्र भोलू के वकील संदीप अनेजा ने कहा कि सेशन कोर्ट के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती देंगे। हालांकि, अभी कोर्ट से ऑर्डर नहीं मिला है।

मृतक के पिता ने सीबीआई को दिया श्रेय : मृतक के पिता ने कहा कि सीबीआई टीम की मेहनत और सही जांच के कारण ही फैसला हमारे पक्ष में आया है। आगे भी सीबीआई टीम पर पूरा विश्वास है। कोर्ट में हर तारीख पर सीबीआई टीम समय पर पहुंचती थी। हर याचिका का जवाब पूरी तैयारी के साथ देती थी। यही कारण है कि आरोपी पक्ष की तीन याचिका रद्द हो गईं। उन्होंने पहली बार गुरुग्राम पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम पुलिस ने तो जांच कर असली आरोपी को छोड़ दिया था और निर्दोष कंडक्टर को फंसाया था। सीबीआई टीम की बदौलत आज असली आरोपी सबके सामने है।

ज्ञात हो कि बीते साल 8 अगस्त को सात वर्षीय बच्चे की एक नामी स्कूल में गला रेतकर निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। उस वक्त पुलिस ने शक के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्कूल बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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