सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि कर्नाटक विधानसभा में शनिवार शाम चार बजे बहुमत साबित किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि बीजेपी के नव नियुक्त मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पास राज्य में विधायकों का पर्याप्त संख्याबल है या नहीं। जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, ”सदन को फैसला लेने दें और सबसे अच्छा तरीका शक्ति परीक्षण होगा। जस्टिस एसए बोबडे और न्यायमूर्ति अशोक भूषण भी पीठ का हिस्सा थे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें
1. मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सोमवार तक का वक्त मांगा था लेकिन पीठ ने शक्ति परीक्षण कल करने का आदेश दिया।
2. कोर्ट ने आदेश दिया है कि बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा को शनिवार चार बजे सदन में बहुमत साबित करे। कोर्ट ने कहा कि इससे पहले सभी विधायकों को शपथ दिला दी जाएगी।
3. सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति परीक्षण के दौरान गुप्त मतदान कराने का येदियुरप्पा का अनुरोध खारिज किया।
4. सुप्रीम कोर्ट ने कल ही शक्ति परीक्षण कराने को कहा हालांकि मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कम से कम सोमवार तक का समय मांगा।
5. कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने शीर्ष कोर्ट में कहा कि शक्ति परीक्षण के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
6. जस्टिस एके सीकरी की पीठ ने येदियुरप्पा से कहा कि वह इस दौरान कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। न ही इस दौरान वे एंग्लो इंडियन समुदाय के एक व्यक्ति को विधायक नामित करेंगे।
7. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्यपाल को दी गयी बीजेपी की चिट्ठी का अवलोकन किया। इसमें सिर्फ 104 विधायकों के नाम थे। वही कांग्रेस के 116 विधायकों के हस्ताक्षर थे। हालांकि येदियुरप्पा के वकील रोहतगी ने कांग्रेस के हस्ताक्षर वाले दावे पर सवाल उठाए।
8. बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा वकील जेठमलानी की याचिका पर कहा राज्यपाल के विवेकाधिकार के मुद्दे पर बाद में फैसला लेंगे। कोर्ट ने कहा राजपाल एक सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है और उनके विवेकअधिकार का मुद्दा न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा। इस पर सुनवाई दस हफ्ते बाद होगी।
9. कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) नियुक्त किया जायेगा। विश्वास मत की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी नहीं करायी जायेगी।
10. कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को सभी विधायकों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है।