पेंशन लेने के लिए जरूरी नहीं आधार

पेंशन लेने के लिए जरूरी नहीं आधार

केंद्र सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन लेने के लिए आधार जरूरी नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है। स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 30वीं बैठक के मुताबिक उन्होंने कहा कि आधार बैंक में जाए बिना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए दी गई अतिरिक्त सुविधा है।

उनका दावा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हाल में बैंक खाते से आधार लिंक नहीं होने के कारण कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लेने में मुश्किल आने की खबरें आई हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए आधार को जरूरी नहीं किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी है। ग्रेच्युटी की राशि को भी बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। चिकित्सा भत्ता को प्रति महीना 1000 रुपये कर दिया गया है।  उपस्थिति भत्ता को भी 4,500 रुपये से बढ़ाकर 6,750 रुपये कर दिया है। यह 1 जुलाई 2017 से लागू है।

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