इस साल ITR फॉर्म में देनी होगी ज्यादा जानकारी

इस साल ITR फॉर्म में देनी होगी ज्यादा जानकारी

आयकर विभाग ने गुरुवार को वित्तवर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के संशोधित स्वरूप को अधिसूचित कर दिया है। इसमें अब नौकरीपेशा लोगों को अपनी आय में शामिल भत्तों की भी जानकारी देनी होगी। वहीं, संपत्ति से होने वाली आय भी बतानी होगी।

इस साल ‘सहज’ का साथ
इस साल भी नौकरीपेशा लोगों के लिए एक पन्ने के फार्म ‘सहज’ को जारी रखा गया है। 50 लाख रुपये तक सालाना तनख्वाह और एक मकान वाले इस आईटीआर-1 फार्म को भरेंगे।

नौकरीपेशा पर सख्ती
अब तक आयकर रिटर्न में केवल वेतन का उल्लेख करना होता था। नए फार्म में तनख्वाह के साथ आयकर छूट से परे भत्तों की भी जानकारी देनी होगी। अतिरिक्त सुविधाओं की कीमत, तनख्वाह के बदले मिलने वाले फायदे भी बताने होंगे।

गृह संपत्ति से आय
जिन करदाताओं को गृह संपत्ति से आय हो रही है। उन्हें घर से मिलने वाला कुल किराया, स्थानीय निकाय को दिया गया कर, कुल वार्षिक किराया और कर, मकान की कीमत का 30% मूल्य और ऋण ली गई पूंजी पर दिए जा रहा ब्याज।

कारोबारियों के लिए आईटीआर-4
सरकार की प्रिसंप्टिव टैक्सेशन स्कीम के लाभार्थियों को जीएसटीआईएन संख्या देना होगा। जीएसटी कर प्रणाली के तहत दिए गए कुल लेनदेन की जानकारी भी कारोबारियों को साझा करनी होगी। सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का मिलान कर टैक्स चोरी करने वालों पर लगाम लगाना चाहती है।

बुजुर्गों को सहुलियत
80 साल से अधिक उम्र वाले जिनकी आय पांच लाख तक है और वे रिफंड नहीं लेना चाहते , वे आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फार्म ऑफलाइन (पारंपरिक कागज) पर भर सकते हैं। अन्य करदाताओं को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।

एनआरआई को राहत
अनिवासी भारतीय अब क्रेडिट या पुनर्भुगतान के लिए विदेशी खाता संख्या दे सकेंगे। लेकिन वे भारतीय कर दाताओं की तरह आईटीआर-1 फार्म नहीं भर सकेंगे। एनआरआई के लिए इस बार आईटीआर-2 फार्म लाया गया है, जिसमें अधिक जानकारी देनी होगी।

रिटर्न में देरी होने पर भारी जुर्माना
10 हजार रुपये शुल्क लगेगा 31 दिसंबर 2021 के बाद।
5 लाख तक वार्षिक आय होने पर रिटर्न में देरी का जुर्माना एक हजार रुपये होगा।
31 जुलाई 2021 वित्तवर्ष 2017-18 का रिटर्न भरने की अंतिम तारीख।
5 हजार रुपये शुल्क लगेगा 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2021 के बीच भरने पर।

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