B.Sc की छात्रा से कॉलेज के दोस्तों ने किया गैंगरेप

B.Sc की छात्रा से कॉलेज के दोस्तों ने किया गैंगरेप

भोपाल में बीएससी द्वितीय वर्ष की 20 वर्षीय छात्रा को कल शाम यहां उसके कॉलेज के सीनियर छात्र ने अपने तीन अन्य दोस्तों के साथ कथित तौर पर एक कमरे में बंधक बनाया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।

पुलिस ने आज सुबह पीड़िता की ओर से मिली शिकायत के आधार पर चारों को एक घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शहर में कथित रूप से आरोपियों का जुलूस निकाला जिस दौरान महिलाओं ने उनकी जूते-चप्पल से पिटाई की। पुलिस उपमहानिरीक्षक भोपाल (शहर) धर्मेन्द्र चौधरी ने मीडिया को बताया, ‘इस मामले में हमने चारों आरोपियों शैलेन्द्र दांगी (21), धीरज राजपूत (26), सोनू दांगी (21) एवं चिमन राजपूत (25) को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया।’

उन्होंने कहा कि शैलेन्द्र इस पीड़ित छात्रा के कॉलेज में ही पढ़ता है और उसका सीनियर है। इन दोनों की करीब दो साल से जान पहचान एवं दोस्ती थी। कल शाम शैलेन्द्र ने उसे फोन कर शहर के महाराणा प्रताप नगर स्थित एक रेस्टारेंट का पास बुलाया था। चौधरी ने बताया कि जब पीड़िता वहां पहुंची, तो इस दौरान दोनों में विवाद हो गया और शैलेन्द्र ने छात्रा का मोबाइल छीन लिया और अपने मोटरसाइकिल पर बैठाकर शहर के अप्सरा टॉकीज के पास अपने दोस्त सोनू के कमरे में ले गया। वहां पर शैलेन्द्र के तीन अन्य दोस्त सोनू, चिमन एवं धीरज पहले से ही थे।

उन्होंने कहा कि वहां पर शैलेन्द्र एवं धीरज से पीड़िता एवं उसके परिजन को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, जबकि सोनू एवं चिमन ने इस घिनौने कृत्य में उनकी मदद की। दुष्कर्म करने के बारे में किसी को बताने पर भी उसे जान से मारने की धमकी दी।

चौधरी ने बताया कि बाद में इन आरोपियों ने उसे रात में ही छोड़ दिया था और पीड़िता अपने घर चली गई। आज सुबह वह अपने परिजन के साथ महाराणा प्रताप नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आई, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को शिकायत मिलने के एक घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने कहा कि फरियादी की रिपोर्ट पर इस संबंध में महाराणा प्रताप नगर पुलिस थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 376, 376 डी, 365,  342, 506 एवं 323 के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। चौधरी ने बताया कि पूछताछ के दौरान इन चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है।

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