सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

लखनऊ ,संवाददाता ।की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भारत सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। जवाब प्रस्तुत करने के लिए 28 सितंबर 2020 की तारीख तय की गई है।
यह याचिका 20 यूपीएससी अभ्यर्थियों ने अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव के ज़रिये दायर की है। याचिका के मुताबिक़ सात घंटे लंबी इस ऑफलाइन परीक्षा में देशभर के करीब सात लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। इस परीक्षा के लिए देशभर में कम से कम 72 केंद्र बनाए गए हैं।

जस्टिस संजीव खन्ना और एएम खानविलकर की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यूपीएससी और केंद्र को यह नोटिस जारी किया है | मामले की सुनवाई की अगली तारीख 28 सितंबर तय की गई है । याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि बाढ़, बारिश को कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सिविल सेवा परीक्षा को दो से तीन महीने के लिए टाला जाए।

याचिका में कहा गया है कि सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए आयोजित होने वाली यह परीक्षा शैक्षणिक परीक्षा से अलग है। अगर इसे कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है तो इससे किसी प्रकार के शैक्षणिक सत्र में विलंब होने जैसा प्रश्न नहीं उठता है।

यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी किये जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण यूपीएससी ने पहले जून में होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का शेड्यूल भी बदला था। नए शेड्यूल के अनुसार यह परीक्षा चार अक्तूबर 2020 को आयोजित को आयोजित होगी ।

यूपीएससी अभ्यर्थीयो का कहना हैं कि यह कोई अकादमिक परीक्षा नहीं बल्कि भर्ती परीक्षा है, इसे रोका जा सकता है।

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