गौ रक्षा अधिनियम सख्ती के साथ हो लागू

गौ रक्षा अधिनियम सख्ती के साथ हो लागू

गौ रक्षा महासंघ ने की योगी सरकार की सराहना
लखनऊ अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ के अध्यक्ष कलीम भारतीय ने उत्तर प्रदेश में गौरक्षा के लिये गौवध निवारण अधिनियम में किये गये संशोधन पारित किये जाने पर योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना करते हुये कहा है कि इसे प्रदेश में सख्ती के साथ लागू किया जायेगा। श्री भारतीय ने बताया कि महासंघ गौवध को रोकने के लिये पूरे देश में कानून लागू किये जाने की मांग उठाता रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल करते हुये गौवध को रोकने के लिये संशोधित किये गये अधिनियम को लागू कर पहल शुरू कर दी है, और यह पहल पूरे देश में लागू होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि इस कानून के लागू होने से गौ हत्या करने वाले को दस साल की सजा और पांच लाख रूपये का जुर्माना होगा, इस कठोर कानून के लागू होने से राज्य में गौवध पर रोक लग सकेगी। महासंघ के अध्यक्ष कलीम भारतीय ने हालांकि इस अधिनियम को देर आये दुरूस्त आये बताते हुये कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि इसे सही तरीके से लागू करे ताकि राज्य के हिन्दुओं और गौ रक्षकों में अच्छा संदेश जा सके। श्री भारतीय ने कहा कि इस संशोधित अधिनियम से गो तस्करी सहित कई अवैध रूप से संचालित स्लाटर्स हाउस में हो रहे गोवध पर रोक लगेगी।

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