लखनऊ। ट्विटर तथा सोशल मीडिया पर विभिन्न लोगों द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों तथा न्यायपालिका के लिए अत्यंत अनुचित, अमर्यादित, आपत्तिजनक तथा भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किये जाने के संबंध में अधिवक्ता तथा एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर की शिकायत पर थाना गोमतीनगर, लखनऊ में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर संख्या 373ध्2020 धारा 500, 507 आईपीसी व 67 आईटी एक्ट दर्ज किया गया है. मामले की विवेचना निरीक्षक देवेन्द्र कुमार यादव द्वारा की जाएगी,एफआईआर में नूतन ने कहा कि हाई कोर्ट ने लखनऊ शहर में जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा कतिपय कथित दंगा आरोपियों के सार्वजनिक होर्डिंग लगाए जाने के संबंध में सुनवाई कर 09 मार्च 2020 को अपना आदेश सुनाया, जिसमे कोर्ट ने इन होर्डिंग को विधिविरुद्ध बताते हुए तत्काल हटाने के आदेश दिए। नूतन के अनुसार इस आदेश के पारित होते ही ट्विटर सहित सोशल मीडिया में आदेश देने वाले हाई कोर्ट के दोनों जज तथा पूरी न्यायपालिका के खिलाफ कई तरह की अत्यंत अमर्यादित, अनुचित तथा अभद्र टिप्पणियां की जाने लगीं. ये टिप्पणियां अत्यंत व्यक्तिगत किस्म की थीं, जिसमे जजों द्वारा यह आदेश देने के कई प्रकार के भ्रामक तथा मनगढ़ंत कारण बताये गए.एफआईआर के अनुसार ऐसा दिखता है कि ये टिप्पणियां कतिपय व्यक्तियों द्वारा सोची-समझी षडयंत्र के तहत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उसे वायरल किया गया. नूतन ने इसे स्पष्टतया गंभीर आपराधिक कृत्य बताते हुए एफआईआर की मांग की थी।
