बिहार के बहुचर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो प्रताप यादव को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। तेज प्रताप पर हत्या के आरोपी शूटर मोहम्मद कैफ को शरण देने का आरोप था।
जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी की ओर से दायर की गई याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप को सीबीआई की ओर से क्लीनचिट दिए जाने के बाद यह याचिका खारिज की है।
घटनाक्रम:
12 मई 2016 को सीवान के स्टेशन रोड में गोली मारकर हुई थी पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या
13 मई 2016 को पत्रकार की पत्नी आशा रंजन के बयान पर अज्ञात पर हुई थी एफआईआर
15 सितंबर 2016 राज्य सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर
29 मई 2017 को अदालत के आदेश पर कांड में पूर्व सांसद को बनाया गया आरोपित
22 अगस्त 2017 को जांच पूरी कर सीबीआई ने अदालत में दाखिल की थी चार्जशीट