दुमका कोषागार केस में दोषी लालू की सजा पर सुनवाई आज

दुमका कोषागार केस में दोषी लालू की सजा पर सुनवाई आज

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में लालू प्रसाद समेत 19 लोगों को दोषी करार दिया गया है। जबकि इसी मामले के आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 12 लोगों को बरी कर दिया गया। आज से अदालत दोषियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई  करेगी। अदालत ने कहा है कि सजा के बिंदु पर सुनवाई वीडियो काफ्रेसिंग से होगी। यह मामला दुमका कोषागार कांड संख्या आरसी 39ए-96 से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से संबंधित है।

लालू इसके पहले चारा घोटाला के तीन मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं। वे रांची के होटवार जेल में सजा काट रहे हैं। लालू चारा घोटाला के दो अन्य मामलों में भी आरोपित हैं, जिनकी सुनवाई चल रही है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने सोमवार को दिन के एक बजे कार्रवाई शुरू की। अदालत ने कहा कि अलफाबेटिकल फैसला सुनाया जाएगा। इसके बाद अदालत ने लालू प्रसाद समेत सभी 19 आरोपियों को धारा 120(बी), 409, 418, 476, 468, 471
आइपीसी की धारा 12(2),13(1) सी एंड डी के तहत दोषी करार दिया है।

12.30 बजे तक सभी आरोपियों को हाजिर होने का दिया आदेश
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सभी आरोपियों को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को दिन के 12.30 बजे तक हर हाल में कोर्ट में सभी आरोपियों को भेजने का निर्देश दिया गया। खबर मिलने के बाद बीमारी की वजह से जगन्नाथ मिश्र ह्वील चेयर पर दिन 12.15 बजे अदालत पहुंचे। इसके बाद रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद को एम्बुलेंस से अदालत में लाया गया।

छह-छह दोषियों को सुनायी जाएगी सजा
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने आदेश जारी किया है कि सजा के बिंदु पर तीन दिन सुनवाई की जाएगी। प्रथम दिन छह दोषियों को सजा सुनायी जाएगी। उसी प्रकार अन्य दो दिन में शेष 13 दोषियों को सजा सुनायी जाएगी। अदालत ने आदेश में यह भी कहा है कि सजा भी अलफाबेटिकली सुनायी जाएगी।

19 अभियुक्त दोषी करार
– लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री- दोषी
– फूलचंद सिंह, तत्कालीन सचिव दोषी
– नंद किशोर प्रसाद, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर : दोषी
– ओपी दिवाकर, तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक : दोषी
– पंकज मोहन भुई, तत्कालीन एकाउंटेंट  दोषी
– पितांबर झा, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर : दोषी
– केके प्रसाद, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर  दोषी
– रघुनाथ प्रसाद, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर दोषी
– राधा मोहन मंडल, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर : दोषी
-एसके दास, तत्कालीन असिस्टेंट दोषी
– अरुण कुमार सिंह, पार्टनर विश्वकर्मा एजेंसी: दोषी
-अजित कुमार शर्मा, प्रोपराइटर लिटिल ओक : दोषी
-विमल कांत दास, तत्कालीन वेटनरी ऑफिसर : दोषी
-गोपी नाथ दास, प्रोपराइटर, राधा फार्मेसी  दोषी
-एमएस बेदी, प्रोपराइटर सेमेक्स क्रायोजेनिक्स : दोषी
– नरेश प्रसाद, प्रोपराइटर वायपर कुटीर दोषी
– राजकुमार शर्मा, ट्रांसपोर्टर : दोषी
– आरके बगेरिया, ट्रांसपोर्टर  दोषी
-मनोजरंजन प्रसाद- दोषी

इन 12 आरोपियों को किया बरी
डॉ. जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व मुख्यमंत्री बरी
बेक जूलियस, तत्कालीन सचिव बरी
बेनू झा, प्रोपराइटर लक्ष्मी इंटरप्राइजेट  बरी
लाल मोहन प्रसाद, प्रोपराइटर आरके एजेंसी : बरी
एमसी सुवर्णों, तत्कालीन डिविजनल कमिश्नर : बरी
महेश प्रसाद, तत्कालीन सचिव  बरी
ध्रुव भगत, तत्कालीन अध्यक्ष, लोक लेखा समिति : बरी
डॉ. आरके राणा, पूर्व सांसद : बरी
जगदीश शर्मा, तत्कालीन अध्यक्ष लोक लेखा समिति : बरी
विद्यासागर निषाद, पूर्व मंत्री: बरी
अधीप चंद्र चौधरी, कमिश्नर आइटी: बरी
सरस्वती चंद्रा, प्रोपराइटर, एसआर इंटरप्राइजेज: बरी

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