नयी दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को जम्मू कश्मीर सरकार से संबंधित संविधान ;जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 2019 जारी कर दिया जो राज्य में भारत का संविधान लागू करने का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति ने संविधान ;जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 2019 जारी किया जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। यह जम्मू कश्मीर में लागू आदेश 1954 का स्थान लेगा। इसमें कहा गया है कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होंगे। सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 367 में उपबंध 4 जोड़ा है जिसमें चार बदलाव किये गए हैं। इसमें कहा गया है कि संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को उक्त राज्य के संबंध में संविधान और उसके उपबंधों को लागू करने का निर्देश माना जायेगा।
जम्मू कशमीर मे पिछले कई दिनो से सुरक्षा बलो की लगातार की जा रही बढ़ोत्तरी से लोगो के दिलो दिमाग मे अनगिनत सवाल खड़े कर रही थी । देश के ररोड़ो लागो की जिज्ञासा आज उस समय शान्त हो गई जब गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा मे जम्मू कशमीर से सम्बन्धित प्रस्ताव रखे ।
