यूपी होमगार्ड्स को अब पुलिस कर्मियों के बराबर ही मिलेगा वेतन

लखनऊ। यूपी होमगार्ड्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट से सूबे के करीब 98 हजार होमगार्ड्स को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए होमगार्ड के वेतन को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यूपी के सभी होमगार्ड्स को पुलिस कांस्टेबल के बराबर प्रतिमाह न्यूनतम वेतन दिया जाये। इस आदेश के बाद लंबे समय से वेतन विसंगतियों की लड़ाई लड़ रहे होमगार्ड्स के जवानों को राहत मिली है। वेतन विसंगति के खिलाफ उत्तर प्रदेश के होमगार्ड लंबे समय आवाज उठा रहे थे। फिक्स वेतन करने की मांग को लेकर होमगार्ड्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सिविल पुलिस की तरह ही होमगार्ड भी पूरी ड्यूटी करते हैं, लेकिन उन्हें मानदेय काफी कम मिलता है। इतना ही नहीं उन्हें वर्ष में कुछ महीने ही ड्यूटी दी जाती है। बाकी बचे महीनों में उन्हें न तो मानदेय मिलता और न ही ड्यूटी। इसके चलते उन्हें काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद एक पुलिस कांस्टेबल को 15,600 से 60,600 रुपए प्रति माह तथा ग्रेड पे- 9,400 रुपए प्रति माह मिलता है। वहीं, होमगार्ड के जवानों को प्रतिदिन 500 रुपए के हिसाब से वेतन मिलता है। वह भी जितने दिन ड्यूटी लगेगी, भुगतान भी उतने ही दिनों का किया जाएगा। अब होमगार्ड्स को पुलिस कांस्टेबल के बराबर भुगतान किया जाएगा।

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